असंक्रमणीय भूमिधर अधिकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 76 भाग-2
होने से पहले असंक्रमण्य अधिकार वाला भूमिधर था और 5 वर्ष या अधिक समय के लिए भूमिधर था संक्रमणीय अधिकार वाला होगा यानी की 11 फरवरी 2016 को असंक्रमणीय को हुई थी वह संहिता के लागू होने के पहले अगर कोई व्यक्ति 5 साल तक और संक्रमण्य अधिकार वाला भूमिधर था तो इसके बाद क्या होगा आपका वह संक्रमण्य अधिकार वाला हो जाएगा