news sab tak kisi bhi khabar ki pushti nahi karta yeh sabhar se lee gai hai Jada jankari ke liye sampark karen पार्लियामेंटएक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री की सुविधा मिलती है जिसमें सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर उच्च उच्च स्तर की सुरक्षा मासिक वेतन दूसरे भक्तों के लिए 3 लाख 30 हज़ार रुपए मिलेंगे 1969 में कांग्रेस विभाजन के बाद नेताप्रतिपक्ष पद अस्तित्व में आया था जब कांग्रेस के ओ, के राम शुभम सिंह ने इस पद के लिए दावा किया था इसके बाद संसद के 1977 के एक अधिनियम द्वारा नेताप्रतिपक्ष पद को वैधानिक दर्जा दिया गया इसमें कहा गया था कि एक विपक्षी दल को नेता नेताप्रतिपक्ष पद के लिए विशेष अधिकार और वेतन का दवा करने के लिए सदनके कम से कम दसवें हिस्से पर अधिकार होना चाहिए यानी कुल सांसद संख्या 10% सांसद होने चाहिए, यह जानकारी पंजाब केसरी से ली गई है 26 जून 2024 1:07 p m