भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी|| Fundamental Duties|| Adv.Tribhuwen Kaushik

Опубликовано: 17 Июль 2026
на канале: Advocate Tribhuwen K. Kaushik
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भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य (Fundamental Duties in Indian Constitution):

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है:

1. भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना।
2. भारत के संविधान का पालन और सम्मान करना।
3. भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करना।
4. भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना।
5. राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना।
6. भारत की विविधता में एकता को बढ़ावा देना।
7. सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना।
8. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना।
9. स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा करना।
10. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता की भावना को बढ़ावा देना।
11. संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना।

इन मूल कर्तव्यों को भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक माना गया है ताकि वे अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

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