Section 503 & 506 Ipc,धमकी देने पर सज़ा By Adv Aashi Sharma
भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 503 के तहत किसी को देख लेने की धमकी देना क्राइम है. ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 506 के तहत दो साल से लेकर सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है. अगर आप किसी के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं, तो आपको दो साल की सजा हो सकती है.
आईपीसी की धारा 506 के मुताबिक अगर कोई ऐसा अपराध करने की धमकी देता है, जो मृत्यु या आजीवन कारावास या फिर सात साल तक के कारावास से दंडनीय है, तो भी धमकी देने वाले को सात साल की जेल की सजा हो सकती है. साथ ही ऐसी धमकी देने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा
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